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म्युचुअल फंड और डीमैट नॉमिनेशन नियमों में बदलाव, अब निवेशक बना सकेंगे 10 लोगों को नॉमिनी

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उन्हें नॉमिनी के संपूर्ण संपर्क विवरण मुहैया कराने होंगे, जिनमें आवासीय पता, ईमेल और फोन नंबर शामिल हैं।

Last Updated- January 10, 2025 | 10:27 PM IST
Changes in mutual fund and demat nomination rules, now investors will be able to make 10 people as nominees. म्युचुअल फंड और डीमैट नॉमिनेशन नियमों में बदलाव, अब निवेशक बना सकेंगे 10 लोगों को नॉमिनी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंडों और डीमैट खातों में नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अब निवेशक 10 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार म्युचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों को अब अपने नॉमिनी की व्य​क्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारियों को साझा करना होगा, जिनमें पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या आधार के अंतिम चार नंबर जैसी जानकारियां मुख्य रूप से शामिल हैं। उन्हें नॉमिनी के संपूर्ण संपर्क विवरण मुहैया कराने होंगे, जिनमें आवासीय पता, ईमेल और फोन नंबर शामिल हैं।

नियामक ने अक्षम निवेशकों की ओर से कार्य करने वाले नामित व्यक्तियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी साझा किए हैं। यदि निवेशक शारीरिक रूप से अक्षम है तो म्युचुअल फंडों और ब्रोकरों को उसके नामित व्यक्तियों में से किसी एक को खाता संचालित करने का विकल्प देना होगा। निवेशक ऐसे नॉमिनी के लिए खाते/फोलियो में परिसंप​त्ति का खास प्रतिशत और संपूर्ण वैल्यू का चयन भी कर सकते हैं।

 

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First Published - January 10, 2025 | 10:27 PM IST

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