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3 माह के लिए और बढ़ी टोकनाइजेशन की अंतिम तिथि

Last Updated- December 11, 2022 | 6:02 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन की अंतिम तिथि 3 महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इन टोकनों पर आधारित लेन-देन को अभी सभी श्रेणी के मर्चेंट में गति पकड़ना बाकी है। यह अनिवार्य किया गया था कि कार्ड जारी करने वाले या कार्ड नेटवर्कों के अलावा कोई भी इकाई कार्ड से लेनदेन या भुगतान शृंखला के सीओएफ आंकड़े नहीं रखेगी और अगर इस तरह के आंकड़ों को पहले से रखा गया है तो उसे हटाया जाएगा।
शुरुआत में 1 जनवरी, 2022 अंतिम तिथि रखी गई थी, जिसे बाद में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘सीओएफ आंकड़ों के भंडारण की तिथि 3 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 किया गया है। उसके बाद डेटा को हटाना होगा।’ स्थिति की समीक्षा के बाद नियामक ने पाया कि टोकन क्रियेशन के हिसाब से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अधिसूचना में कहा गया है, ‘लेनदेन की एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी जहां कार्डधारक मैनुअल तरीके से कार्ड का ब्योरा भरेंगे, जब वे लेनदेन कर रहे होंगे (इसे सामान्य तौर पर गेस्ट चेकआउट ट्रांजैक्शनन कहा जाता है)। इसे उद्योग जगत द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है।’

First Published - June 25, 2022 | 1:09 AM IST

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