सैट ने सेबी के आदेश पर लगाई रोक

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 8:12 AM IST

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने फ्यूचर रिटेल के चेयरपर्सन किशोर बियाणी और कुछ अन्य प्रवर्तकों के ऊपर प्रतिभूति बाजार से पाबंदी लगाने के बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। सैट ने फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को अंतरिम उपाय के तहत 11 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बियाणी व अन्य प्रवर्तकों के ऊपर प्रतिभूति बाजार में हिस्सा लेने से एक साल के लिए रोक लगा दी थी।
फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एफसीआरपीएल) ने एक बयान में कहा, सैट ने 15 फरवरी 2021 को हुई एक सुनवाई में सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फ्यूचर रिटेल के शेयरों की मार्च 2017 में हुई एक खरीद को लेकर फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों के ऊपर भेदिया कारोबार का आरोप लगाया गया है। अब सैट इस मामले पर 12 अप्रैल 2021 को सुनवाई करेगा। इससे पहले तीन फरवरी को सेबी ने किशोर बियाणी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ अन्य प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से एक साल के लिए रोक दिया था। इसके अलावा, नियामक ने किशोर बियाणी, अनिल बियाणी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्हें गलत तरीके से कमाए 17.78 करोड़ रुपये लाभ को जमा करने को भी कहा गया था।

First Published : February 16, 2021 | 11:01 PM IST