facebookmetapixel
Advertisement
35 साल बाद सुधारों की नई जरूरत: अब निर्यातकों और आयातकों पर भरोसा जताने का आया समयजेन-ज़ी की चिंगारी कैसे देशभर में फैली, अनोखे आंदोलन ने झुकाई सरकारपेपर लीक पर सरकार का सख्त संदेश, संसद में कल पेश होगा संशोधन विधेयकउदारीकरण के 35 साल: सुधारों ने खोले अवसरों के द्वार, बोले सुनील मित्तल- आजादी के दिन जैसा था 1991 का बजट भाषणपरीक्षा सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्सभारत ने बनाया पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन, मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता की बड़ी छलांगदूसरी और तीसरी तिमाही में रिटर्न 1% से ऊपर रहने की उम्मीद: बैंक ऑफ बड़ौदा2030 तक दोगुना होगा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कैपेक्स, भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हबEPFO की UPI सेवा में देरी, अब अगस्त में शुरू हो सकती है PF क्लेम की नई सुविधाभारत की शिक्षा व्यवस्था को नौकरशाही में फेरबदल नहीं, प्रणालीगत सुधारों की जरूरत

JP एसोसिएट्स केस में अदाणी को राहत: NCLAT ने ₹14,543 करोड़ की समाधान योजना को दी मंजूरी

Advertisement

एनसीएलएटी (NCLAT) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज की ₹14,543 करोड़ की समाधान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे दिवाला प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है

Last Updated- March 24, 2026 | 11:30 PM IST
ORDER
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। एनसीएलएटी ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दी गई 14,543 करोड़ रुपये की योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया या कंपनी की गैर-सूचीबद्धता के प्रस्ताव में भी दखल नहीं दिया है। साथ ही वेदांता लिमिटेड की अपील पर भी विचार करना स्वीकार किया है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने वेदांता को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया, लेकिन ऋणदाताओं की कमेटी (सीओसी) को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। एनसीएलटी ने साफ किया कि समाधान योजना  लागू होना जारी रह सकता है, लेकिन यह अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। खंडपीठ ने कहा, ‘योजना का क्रियान्वयन चलता रहेगा, लेकिन यह इस मामले के नतीजे पर निर्भर होगा।’

वेदांता की ओर से गैर-सूचीबद्धता की प्रक्रिया रोकने की मांग भी खारिज कर दी गई। सीओसी का कहना था कि अगर बाद में अपील पंचाट समाधान को रद्द करता है तब उसके तहत उठाए गए सभी कदम अपने आप पलट जाएंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।   

Advertisement
First Published - March 24, 2026 | 11:24 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement