बंबई उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) द्वारा केजी बेसिन से गैस बेचने के अंतरिम आदेश में संशोधन किया है।
न्यायालय ने अंतिम आदेश तक आरआईएल पर से स्थगन वापस ले लिया है। अंतरिम अवधि तक आरआईएल को 4.20 डॉलर प्रति मिलियन बीटीयू की दर से गैस बेचने की अनुमति दी गई थी।
जब अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी आरएनआरएल ने केजी के डी-6 ब्लॉक से तीसरी पार्टी को गैस बेचने पर आपत्ति जताई थी, तो न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।
