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Vivo इंडिया के 3 अधिकारियों की ED हिरासत बढ़ी

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ED ने आरोपियों की चार दिन की और हिरासत का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने उनसे हिरासत में पूछताछ के लिए केवल एक दिन और दिया।

Last Updated- December 29, 2023 | 11:16 PM IST
वीवो धन शोधन मामला: दिल्ली की अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत दी , Vivo money laundering case: Delhi court grants bail to three accused

दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की ईडी हिरासत शुक्रवार को एक दिन के लिए बढ़ा दी।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक अर्जी पर वीवो-इंडिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंग जुक्वान उर्फ ​​टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की हिरासत बढ़ा दी।

ईडी ने आरोपियों की चार दिन की और हिरासत का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने उनसे हिरासत में पूछताछ के लिए केवल एक दिन और दिया। आरोपियों को उनकी छह दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।

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आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिर से हिरासत में ले लिया गया। ईडी ने पहले इस मामले में चार लोगों – लावा इंटरनैशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था।

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First Published - December 29, 2023 | 11:16 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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