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Budget 2025: न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स का कितना बचेगा टैक्स, चेक कर लें नए स्लैब रेट

बजट प्रावधानों के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम के तहत एग्जम्प्शन लिमिट को बढाकर 4 लाख किया। पहली यह सीमा तीन लाख रुपये थी।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- February 06, 2025 | 1:35 PM IST

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम स्लैब और दरों में बदलाव का बजट में प्रस्ताव रखा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब टैक्स पेयर्स को 12 लाख रुपये की इनकम तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नए प्रावधानों के मुताबिक, चार लाख रुपये की आय पर शून्य कर, चार से आठ लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत कर, आठ से 12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा।

बजट प्रावधानों के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम के तहत एग्जम्प्शन लिमिट को बढाकर 4 लाख किया। पहली यह सीमा तीन लाख रुपये थी। चार लाख से लेकर 12 लाख इनकम तक 87A के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा।

नई टैक्स व्यवस्था: 2025-2026 के लिए

0 से 4,00,000 रुपये — कोई टैक्स नहीं
4,00,000 से 8,00,000 रुपये—5%
8,00,0001 से 12,00,000 रुपये—10%
12,00,001 से 16 लाख रुपये—15%
16,00,001 से 20 लाख रुपये—20%
20,00,001 to 24 लाख रुपये– 25%
24 लाख से ऊपर—30%

न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब (वित्त वर्ष 2024-25)

सालाना इनकम (रुपये) टैक्स रेट (फीसदी)
3,00,000 तक 0
3,00,001 – 5,00,000 5
7,00,001-10,00,000 10
10,00,001-12,00,000 15
12,00,001-15,00,000 20
15,00,000 से अधिक 30

नोट: 20 हजार रुपये तक का टैक्स रिबेट बशर्ते आय 7 लाख रुपये से ज्यादा न हो

First Published : February 1, 2025 | 1:02 PM IST