वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी) को यूनियन बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई सारे नियमों में बदलाव का ऐलान किया, जिसमें TDS और TCS से जुड़े नियम भी शामिल हैं। शेयर बाजार और म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी वित्त मंत्री ने आज बजट में टीडीएस को लेकर राहत का ऐलान किया।
सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में कहा कि टीडीएस नियमों मेंं बदलाव के बाद इस तरह के लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे भुगतान पाने वाले छोटे करदाताओं को फायदा होगा।अगर किसी व्यक्ति को कोई इनकम होती है तो उस इनकम से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाये तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस (TDS) कहते हैं।
शेयर और म्युचुअल फंड निवेशकों को टीडीएस में राहत
Section 194 : इंडिविजुअल शेयर होल्डर को मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस कटौती की सीमा में बदलाव किया गया है। बजट प्रावधान के मुताबिक अब सालाना 5 हजार रुपये के बजाय 10 हजार रुपये से ज्यादा के डिविडेंड पर कंपनी टीडीएस काटेगी।
Section 194K: म्युचुअल फंड स्कीम पर मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की लिमिट 5 हजार से बढाकर 10 हजार कर दी गई है। मतलब यदि म्युचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश पर यदि आपको सालाना 10 हजार रुपये से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो एसेट मैनजमेंट कंपनी आपके डिविडेंड से 10 फीसदी टीडीएस काट लेगी।
Section 193: सिक्योरिटीज (securities) पर यदि सालाना 10 हजार रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर 10 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है। पहले यह सीमा 5 हजार रुपये थी।
सीनियर सिटीजन को अब 1 लाख तक के इंटरेस्ट पर नहीं चुकाना होगा टीडीएस
194A: बजट प्रावधानों के मुताबिक सीनियर सिटीजन को अब डिपॉजिट पर मिलने वाले सालाना 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा। जबकि सामान्य नागरिकों के लिए 40 हजार रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है।
विदेशों में पैसा भेजने पर कम देना होगा टीडीएस
Sub-section (1G) of section 206C: विदेश में खर्च या निवेश करने पर सरकार स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) वसूल करती है। वित्त मंत्री ने आज बजट में आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत TCS कटौती की लिमिट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। बजट प्रस्ताव के मुताबिक LRS के तहत TCS कटौती की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। कुछ शर्तो के साथ एजुकेशन के लिए धन भेजने पर भी टीसीएस से छूट दी गई है। 1 अक्टूबर, 2023 से विदेश में सालाना 7 लाख रुपये से ज़्यादा पैसे भेजने पर टीसीएस लगता था। टीसीएस रेमिटेंस का मतलब है – विदेश में पैसे भेजने पर लगने वाला एडवांस टैक्स। यह टैक्स विदेश में पैसा भेजने से पहले, बैंक या रेमिटेंस सर्विस द्वारा काट लिया जाता है।
194-I इस सेक्शन के तहत किराए के रूप में पेमेंट पर लगने वाले टीडीएस कटौती की सीमा को सालाना 2 लाख 40 हजार से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। नई लिमिट के बाद अब मकान मालिक को 6 लाख रुपये से अधिक के रेंटल इनकम पर टीडीएस देना पड़ेगा।
टीडीएस को लेकर अन्य बदलाव भी बजट में प्रस्तावित हैं:
Section: 194G – लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन वगैरह … पर टीडीएस की सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है।
Section 194LBC: सेक्युराइजेशन ट्रस्ट में किए गए निवेश पर टीसीएस को मौजूदा 20-25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।