सरकार ने सहकारी संस्थाओं को एक उत्पादक कंपनी में तब्दील करने को लेकर कड़े नियम बनाये हैं।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उसने सहकारी संस्थाओं को उत्पादक कंपनी में तब्दील करने के लिये कुछ शर्तें रखी हैं।
मंत्रालय के अनुसार, ....सहकारी संस्था जो कि बहुराज्यीय सोसायटी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, को उत्पादक कंपनी में तब्दील करने के लिये आवेदन प्राप्त होने पर कंपनी पंजीयक संबंधित राज्य के स्थानीय सहकारी विभाग से लिखित सहमति मांगेगा।
जो संस्था कंपनी कानून के तहत उत्पादक कंपनी में तब्दील होना चाहती है, उसे स्थानीय सहकारी विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
बयान के अनुसार साथ ही कंपनी पंजीयक को इस बात को लेकर संतुष्ट होना चाहिए कि आवेदन करने वाली संस्था की उस राज्य के बाहर भी गतिविधियां हों जहां वह सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है।
नये नियम 10 सितंबर से प्रभाव में आ गये हैं।
भाषा