इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से उस जनहित याचिका पर जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा, जिसमें प्रदेश के एक आला पुलिस अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में सीबीआई जांच की मांग की गयी है।
न्यायमूर्ति अमर सरण और न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राम खिलावन और जौनपुर जिले के बिल्हापुर तलहटी गांव के अन्य निवासियों की जनहित याचिका पर आदेश सुनाया। इन लोगों ने जनहित याचिका में आईपीएस अधिकारी जगमोहन यादव के खिलाफ आरोप लगाये हैं, जो एडीजी :कानून व्यवस्था: हैं। यादव भी उक्त गांव के ही रहने वाले हैं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यादव और उनके परिवार ने आय के ग्यात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई है। उन्होंने मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध किया।
अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी।