राष्ट्रीय जांच एजेंसी
एजेंसी ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश एच. एस. शर्मा को सूचित किया कि वह आरोपी को हिरासत में नहीं ले सकी क्योंकि चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने कल उसे 15 दिन के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की हिरासत में भेज दिया।
एनआईए ने न्यायाधीश से कहा कि वह सीएमएम से 20 जुलाई को जंदल उर्फ सैयद जबीउद्दीन की हिरासत देने की मांग करेगी । उस दिन आतंकवादी की दिल्ली पुलिस की हिरासत खत्म हो जाएगी ।
एनआईए अदालत ने गृह मंत्रालय के आदेश पर आठ जून को दर्ज एक मामले में जंदल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था । उन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र करने का आरोप है ।
जंदल को हिरासत में लेने की एनआईए की याचिका अब भी सीएमएम की अदालत में लंबित है ।
एजेंसी ने कहा था कि ठोस सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया था कि महाराष्ट्र के बीड के जूना बाजार का एक निवासी एल्युमिनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक पदार्थ जुटाने का प्रयास कर रहा है । लश्कर ए तैयबा के सदस्य जंदल, फयाज कागजी और अन्य न सिर्फ दिल्ली और मुंबई बल्कि पूरे देश में आतंकवादी हमले करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ।
भाषा