स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर आपत्ति जतायी है कि विधेयक में प्रस्तावित नियामक राज्य सरकारों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करता जबकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है । विधेयक में प्रस्तावित नियामक के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चुनाव का प्रावधान भी नहीं है ।
समिति ने मंत्रालय से कहा कि वह चिकित्सा अनुसंधान को प्रस्तावित चिकित्सा नियामक के तहत
लायें । फिलहाल चिकित्सा अनुसंधान उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक के तहत है ।
समिति ने कहा कि विधेयक को मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं बढाया जा सकता । हम मंत्रालय से सिफारिश करते हैं कि वह विधेयक वापस ले और नया विधेयक तैयार करे ।