राष्ट्रीय जांच एजेंसी
एनआईए ने यह बात विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह से उस समय कही जब जंदल को उसकी एनआईए की हिरासत समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गत आठ अक्तूबर को जंदल को एनआईए की हिरासत में दिया था।
अदालत ने एनआईए के इस अनुरोध को स्वीकार कर हुए जंदल को तीन नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया कि अब उसे हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
एनआईए ने इससे पहले लश्करे तैयबा के देश में आतंकवादी हमला करने की साजिश का पता चलने के बाद दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जंदल की हिरासत की मांग की थी। निर्दिष्ट एनआईए अदालत ने जंदल के खिलाफ पेशी वारंट भी जारी किया था।