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मुगलकालीन ढांचे के आस-पास कोई गतिविधि नहीं चाहती है एएसआई

PTI

- July,25 2012 10:43 PM IST

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ के समक्ष एएसआई के वकील ने कहा, किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पवित्रता को कायम रखा जाना चाहिए।

उन्होंने दिल्ली पुलिस को स्थल की रक्षा करने का निर्देश देने की मांग की।

पीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद इलाके में विभिन्न पक्षों से शांति और सौहार्द कायम रखने को कहा। पीठ ने कहा, एजेंसी अपनी जांच कर रही है और रिपोर्ट दायर करेगी।

एएसआई ने पीठ को यह भी बताया कि उसने उस स्थल का कब्जा अपने हाथों में ले लिया है लेकिन खुदाई का काम मानसून के बाद होगा।

अदालत ने पिछले हफ्ते स्थल पर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी और एएसआई को इस बात की जांच करने को कहा था कि क्या यह अकबराबादी मस्जिद का अवशेष है।

भाषा

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