मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
न्यायाधिकरण ने फ्यूचर जेनेराली इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह वरुण कुमार के परिजन को दस लाख 22 हजार 800 रुपये का भुगतान करे । वरुण अपने दोस्त के साथ सदर बाजार इलाके में घूम रहा था तभी वाहन ने उसे टक्कर मार दी । टेम्पो का बीमा फ्यूचर जेनेराली के साथ हुआ था ।
निजी प्रतिष्ठान में काम करने वाले कुमार को वाहन ने पिछले वर्ष दो अक्तूबर को पीछे से टक्कर मार दी जिसके बाद उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था । वाहन सुरेश चला रहा था ।
एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी दिनेश भट्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं :कुमार के परिवार के सदस्य: की गवाही और दस्तावेजों की जांच से प्रथमदृष्ट्या पता चलता है कि मृतक :कुमार: लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने के कारण मौत का शिकार हुआ ।
मामले के रिकार्ड पर गौर करने और गवाहों के बयान के बाद न्यायाधिकरण ने का कि चालक और वाहन मालिक दोनों संयुक्त रूप से मुआवजा देने के हकदार हैं लेकिन चूंकि वाहन का बीमित है इसलिए बीमा कंपनी मृतक के परिजन को दस लाख 22 हजार 800 रुपये का भुगतान करेगा ।