, तीन जुलाई
जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश :प्रथम: ए के सिंह ने इन पांच लोगोें को अपनी बहु मुन्नी देवी पर किरोसिन तेल डालकर उसे जलाने का दोषी पाया। यह घटना 11 अगस्त, 2009 की है। सिंह ने साथ ही दोषी परिवार पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दोषियों में मृत महिला का पति, ससुर, सास, ननद और पति का बड़ा भाई शामिल हैं।
मृत महिला के पिता द्वारा इन सभी लोगों के खिलाफ गोपीकंदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद इन सभी लोगों पर दहेज प्रतिषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दोषी परिवार दुमका जिले के बारानरगंज में रहता है।