जनरल वीके सिंह की आरटीआई आवेदन के जवाब में रक्षा मंत्रालय के एक संचार में कहा गया, जहां तक सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ आफिसर्स की रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति के आपके आग्रह का संबंध है, खेद जताया जाता है कि इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय ने सूचना के अधिकार :आरटीआई: अधिनियम की धारा :1: :ए: का संदर्भ देते हुए पूर्व सैन्य प्रमुख का आग्रह ठुकरा दिया।
उल्लेखनीय है कि यह धारा ऐसी सूचना के प्रकटीकरण पर रोक लगाती है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की सुरक्षा, सामरिक, वैग्यानिक या आर्थिक हितों, किसी दूसरे देश के साथ रिश्तों पर प्रभाव डालती हो या किसी अपराध के उकसावे की तरफ ले जाती हो।