पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक निश्चित रिटर्न रेट देता है, जो वर्तमान में 2023-24 वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए 7.1% है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के अनुसार, PPF निवेश पर हर साल 1.5 लाख रुपये तक कर नहीं लगता है। जब PPF की बात आती है, तो सालाना ब्याज और मैच्योरिटी पर आपको मिलने वाली कुल राशि दोनों पर टैक्स नहीं लगता है।
अपने PPF खाते को एक्टिव रखने के लिए, आपको 15 साल की अवधि के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना होगा।
जबकि PPF खाते में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है, आप आपात स्थिति के लिए पैसे निकाल सकते हैं, जैसे बीमारी पर खर्च या घर खरीदना। इसके अतिरिक्त, आप अपने PPF खाते का उपयोग करके सिक्योर्ड लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लाभ केवल एक्टिव अकाउंटहोल्डर्स के लिए उपलब्ध हैं जो सालाना पैसा जमा करते हैं।
PPF अकाउंट इन-एक्टिव क्यों हो जाता है?
यदि आप आवश्यक PPF डिपॉजिट (साल में कम से कम 500 रुपये) करना भूल जाते हैं, तो आपका अकाउंट इन-एक्टिव हो सकता है। हालांकि, इस पर अभी भी ब्याज मिलेगा। अन्य लाभों का आनंद लेने के लिए, आपको अपना अकाउंट फिर से एक्टिल करना होगा।
अपने इनएक्टिव PPF खाते को कैसे सक्रिय करें?
आपके इनएक्टिव PPF खाते को सक्रिय करने के स्टेप्स यहां दिए गए हैं: