facebookmetapixel
Advertisement
Explainer: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लगाया 10% ग्लोबल टैरिफ! क्या अब बदल जाएगी भारत-अमेरिका ट्रेड डील?AI Impact Summit 2026: समिट के आखिरी दिन दिल्लीवासियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, प्लान करके निकलें घर सेStock Split: निवेशकों की मौज! एक शेयर के बदले मिलेंगे 10 शेयर, नोट कर लें इन 2 कंपनियों की रिकॉर्ड डेटनील कट्याल कौन हैं? ट्रंप के टैरिफ पर ऐतिहासिक फैसले के पीछे का बड़ा नामनई जीडीपी सीरीज में बड़ा बदलाव, अब बदलेगी विकास दर की तस्वीर‘बजट के आंकड़ों से आगे बढ़ना जरूरी’, एक्सपर्ट्स ने बताया 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का असली फॉर्मूलाUS-India Trade Deal: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप का पलटवार, भारत समझौते पर कायम रुखUPI साइन-अप में होगा बड़ा बदलाव: अब बिना SMS के संभव होगी डिवाइस बाइंडिंग की सुरक्षित प्रक्रियाUS Tariffs: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ट्रंप का पलटवार, 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलानपरोपकार की नई मिसाल: 540 अरब डॉलर पहुंचा भारत का दान बाजार, छोटे परिवारों ने भी पेश की नजीर

ITR filing: ऑनलाइन ITR2 फॉर्म हुए जारी, FY23 के लिए टैक्सपेयर्स कर सकते हैं अप्लाई

Advertisement
Last Updated- May 31, 2023 | 2:21 PM IST
Net direct tax collection rises 7%

ITR filing: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR-2 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए है। इससे पहले, आयकर विभाग ने 20 मई 2023 को आईटीआर-1, आईटीआर-4 के फॉर्म जारी किए थे।

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ” आयकर रिटर्न फॉर्म का आईटीआर-2 पोर्टल पर प्रीफिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन मोड के जरिए से फाइल करने के लिए एक्टिव है।”

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 मई, 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म जारी किए थे।

ऑफलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए, टैक्सपेयर्स को ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके, जरूरी जानकारी को भरकर ऑफिशियल साइट पर अपलोड करना होता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल फरवरी में आईटीआर फॉर्म की घोषणा की थी। बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न अब जमा किया जा रहा है।

जो सैलरीड टैक्सपेयर्स है या जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है।

निर्धारण वर्ष 2021- 22 के लिए ITR-2 दाखिल करने के लिए कौन एलिजिबल है?

आईटीआर-2 कोई भी व्यक्ति या HUF के द्वारा दाखिल किया जा सकता है:

ऐसे लोग जिन्हें कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ न मिल रहा हो और न ही कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ द्वारा निम्नलिखित प्रकार की आय प्राप्त कर रहे हों :

  • इंटरेस्ट
  • वेतन
  • बोनस
  • किसी साझेदारी फर्म से प्राप्त किए गए, किसी भी नाम से कमीशन या पारिश्रमिक

यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय जैसे पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, आदि को उनकी आय के साथ जोड़ा जाना है – यदि ऐसी आय उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में आती है।

निर्धारण वर्ष 2021- 22 के लिए आई.टी.आर-2 दाखिल करने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है?

आईटीआर-2 ऐसे किसी भी व्यक्ति या HUF द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है, जिसकी कुल आय में वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति से अभिलाभ और अभिलाभ से हुई आय शामिल है या जिसकी सहज आय है:

  • इंटरेस्ट
  • वेतन
  • बोनस
  • किसी साझेदारी फर्म से प्राप्त किया गया किसी भी नाम से कमीशन या पारिश्रमिक।

आईटीआर दाखिल करते समय इन चीज़ों का रखें ध्यान

आईटीआर दाखिल करने और अपना प्रतिदाय सुनिश्चित करने में किसी भी समस्या से बचने के लिए, आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपने निम्नलिखित काम पूरा कर लिया है:

  • आधार और PAN को लिंक करना
  • आईटीआर दाखिल करने से पहले अपने लिए सही आईटीआर विकल्प चुनें; अन्यथा दाखिल आईटीआर गलत माना  जाएगा। साथ ही, आपको सही फ़ॉर्म का उपयोग करके संशोधित आईटीआर दर्ज करना होगा।
  • समय-सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करें।

 आईटीआर-2 भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आपकी आय का जरिया वेतन है, तो आपको एम्प्लॉयर की ओर से जारी फ़ॉर्म 16 चाहिए होगा।
अगर आपने सावधि जमा या बचत बैंक खाते पर ब्याज प्राप्त किया है और TDS काटा गया है, तो आपको कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी फॉर्म 16A की आवश्यकता होती है।

आपको वेतन पर टी.डी.एस. और वेतन के अलावा पर टी.डी.एस. की पुष्टि करने के लिए फॉर्म 26AS.की आवश्यकता होगी। प्रारूप 26AS ई-फ़ाईलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

अगर आप किराये पर दिये हुए घर में रह रहे हैं, तो आपको एचआरए के परिकलन के लिए पैड रिसिप्ट चाहिए (अगर आपने अपने नियोक्ता को यह नहीं प्रस्तुत किया है)।

ध्यान दे: अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- www.incometax.gov.in पर जाएं।

 

Advertisement
First Published - May 31, 2023 | 2:21 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement