बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पंजीकरण के लिए सरल फॉर्म का प्रस्ताव रखा। आवेदकों को पंजीकरण के लिए हस्ताक्षरित कॉमन ऐप्लिकेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे।
सेबी ने पाया है कि एफपीआई आवेदकों की कुछ निश्चित श्रेणियों में कुछ सूचनाएं पहले से ही डिपॉजिटरीज के सीएएफ मॉड्यूल में हैं, ऐसे में इन आवेदकों को दोबारा इसे नहीं देना होगा। नियामक ने 15 अक्टूबर तक इस पर टिप्पणी मांगी है।