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कुछ FPI को छूट देने पर विचार कर रहा सेबी

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पंजीकरण फॉर्म को किया सरल, 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- September 24, 2024 | 11:33 PM IST

बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पंजीकरण के लिए सरल फॉर्म का प्रस्ताव रखा। आवेदकों को पंजीकरण के लिए हस्ताक्षरित कॉमन ऐप्लिकेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे।

सेबी ने पाया है कि एफपीआई आवेदकों की कुछ निश्चित श्रेणियों में कुछ सूचनाएं पहले से ही डिपॉजिटरीज के सीएएफ मॉड्यूल में हैं, ऐसे में इन आवेदकों को दोबारा इसे नहीं देना होगा। नियामक ने 15 अक्टूबर तक इस पर टिप्पणी मांगी है।

First Published : September 24, 2024 | 11:33 PM IST