सीसीएवेन्यू का परिचालन करने वाली इन्फीबीम एवेन्यूज को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) के तौर पर परिचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके बाद वह पीए लाइसेंस के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल करने वाली कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है।
कंपनी ने कहा है कि यह लाइसेंस हासिल होने से उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन डिजिटल लेनदेन, दोनों के लिए विभिन्न व्यावसायिक खंडों में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रेजरपे, पाइन लैब्स, स्ट्राइप, 1पे, इनोविटी पेमेंट्स, एमस्वाइप जैसे कई भुगतान सेवा प्रदाताओं को पीए लाइसेंस के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों को भी पीए लाइसेंस के लिए केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिलने की संभावना है। पेमेंट एग्रीगेटरों से 30 सितंबर 2022 तक पीए लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया था।
वर्ष 2020 में, आरबीआई ने दिशा-निर्देश जारी किए थे जिनमें कहा गया कि सिर्फ नियामक द्वारा स्वीकृत कंपनियां ही व्यवसायियों को भुगतान सेवाएं मुहैया करा सकती हैं। जहां बैंकोंको अलग से मंजूरियां लेने की जरूरत नहीं है, वहीं पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं मुहैया कराने वाली गैर-बैंकिंग इकाइयों को जून 2021 तक आरबीआई के पास अथॉराइजेशन के लिए आवेदन करने की जरूरत थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। हालांकि केंद्रीय बैंक ने उन्हें नियामक से उनके आवेदन के संबंध में अगली सूचना प्राप्त नहीं होने तक परिचालन बरकरार रखने की अनुमति दे दी।
केंद्रीय बैंक ने ऐसे लाइसेंस के लिए नियम निर्धारित किए थे, लेकिन जहां कुछ कंपनियां लाइसेंस पाने के लिए मानकों पर खरी उतरीं, वहीं बड़ी तादाद में कंपनियों के आवेदनों को खारिज कर दिया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, आरबीआई के पास करीब 180 आवेदन जमा कराए गए थे, जिनमें कई आवेदनों को ठुकरा दिया गया और कुछ को मंजूरी प्रदान की गई।
