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Nomination Rules: सेबी ने ‘नॉमिनेशन’ प्रक्रिया के लिए नए नियम किए लागू

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28 नवंबर से प्रभावी हुए नियम, निवेशकों को लाभार्थी नामित करने और सोच-विचारकर निर्णय लेने में मदद का उद्देश्य।

Last Updated- December 04, 2024 | 10:53 PM IST
SEBI

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ‘नॉमिनेशन’ सुविधाओं के लिए समान मानकों को लेकर नियम अधिसूचित किए हैं। इससे खाते में नामित लोगों को सोच-विचारकर वित्तीय निर्णय नहीं ले पाने वाले निवेशकों की ओर से कदम उठाने की अनुमति मिल सकेगी।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचित नियम के तहत प्रत्येक प्रतिभागी को लाभार्थी के रूप में एक व्यक्ति को नामित करने का विकल्प प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभूतियां हस्तांतरित की जाएंगी। सेबी ने अधिसूचना में कहा, प्रत्येक प्रतिभागी लाभार्थी के संदर्भ में एक व्यक्ति को नामित करने का विकल्प प्रदान करेंगे।

यह सोच-विचारकर निवेश नहीं करने वाले निवेशकों के मामले में उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत होगा। सेबी ने इस आशय में ‘डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स’ विनियमों में संशोधन किया है। यह 28 नवंबर से प्रभावी हो गया है।

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First Published - December 4, 2024 | 10:53 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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