आयकर विभाग अब आपको अपने लेन-देन और आमदनी जैसे विदेश से प्राप्त धन के बारे में आयकर विभाग के फॉर्म 26 एएस में जानकारी अपलोड करेगा। इससे आपको उचित तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल रने में मदद मिलेगी। साथ ही रिटर्न में कोई गड़बड़ी होने पर विभाग को उसे जानने में मदद मिल सकेगी।
कंपनियों के लेन-देन के बारे में भी सूचना इस फॉर्म में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें सही सही रिटर्न दाखिल करने में मदद मिल सके। अपने हाल के ऑर्डर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने डीजीआईटी (सिस्टम्स) से कहा है कि वह फॉर्म 26 एएस में नई सूचनाएं अपलोड करे। उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन की सूची का विस्तार करते हुए आयकर विभाग ने अब इसमें म्युचुअल फंड की खरीद, विदेशों में पैसा भेजने के साथ-साथ अन्य करदाताओं के आयकर रिटर्न का ब्योरा शामिल किया है। यह करदाताओं के लिये उनके फॉर्म 26एएस में उपलब्ध होगा। फॉर्म 26एएस एक सालाना एकीकृत कर विवरण है जिसे करदाता अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके आयकर वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
सीबीडीटी ने 26 अक्टूबर को आयकर कानून की धारा 285बीबी के तहत नए फॉर्म 26एएस में रिपोर्ट की गई जानकारी के दायरे का विस्तार करते हुए आदेश जारी किया। निर्धारित अतिरिक्त जानकारी में किसी भी व्यक्ति के अधिकृत डीलर के माध्यम से विदेशों में भेजा गया पैसा, कर्मचारी की तरफ से दावा की गई कटौती के साथ वेतन का ब्योरा, अन्य करदाताओं के आईटीआर में जानकारी, आयकर रिफंड पर ब्याज, वित्तीय लेनदेन के विवरण में प्रकाशित जानकारी शामिल है।
इसके अलावा डिपॉजिटरी /रजिस्ट्रार और ‘ट्रांसफर एजेंट’ की तरफ से रिपोर्ट किए गए समाशोधन निगम के जरिये निपटान नहीं हुए (ऑफ द मार्केट) लेनदेन, आरटीए से रिपोर्ट किए गए म्युचुअल फंड लाभांश और म्युचुअल फंड की खरीद के बारे में जानकारी भी फॉर्म 26एएस में शामिल की जाएगी।