कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अधिक पेंशन (Pension) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। बता दें, नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था।
इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन (EPS amendment) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस (EPS) में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने की अनुमति दी थी।
ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
EPFO ने एक कार्यालय आदेश में अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘Joint Option Form’ से निपटने के बारे में जानकारी दी है। ईपीएफओ ने कहा कि जल्द ही URL (unique resource location) बताया जाएगा. इसके मिलने के बाद रिजनल पीएफ कमिश्नर व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए जानकारी देंगे। आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन
पहले से ही ज्यादा वेतन के आधार पर योगदान कर रहे लेकिन औपचारिक रूप से संयुक्त विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को क्षेत्रीय ईपीएफओ ऑफिसों में इस बारे में एक आवेदन देना होगा। भविष्य निधि से पेंशन निधि में पैसे के बंटवारे या निधि को फिर से जमा करने से संबंधित कोई भी काम करवाने के लिए कर्मचारियों को विशेष सहमति संयुक्त विकल्प फार्म में देनी होगी।
ईपीएफओ से दिसंबर में 14.9 लाख सदस्य जुड़े
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से दिसंबर में 14.93 लाख सदस्य जुड़े हैं। एक साल पहले की तुलना में यह दो फीसदी ज्यादा है। इसमें 8.02 लाख सदस्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में पहली बार आए हैं।