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रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऐप को लेकर ग्राहकों को चेताया

Last Updated- December 12, 2022 | 10:33 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ग्राहकों को सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लेंडिंग इकाइयों को लेकर चेतावनी दी है। इस तरह की इकाइयां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती हैं उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है, ‘आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे इस तरह की विवेकहीन गतिविधियों में न फंसें और कंपनी/फर्म की पहले की गतिविधियों के बारे में पुष्टि कर लें, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर्ज देती हैैं।’
इसमें कहा गया है, ‘ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति, अपुष्ट/अनधिकृत ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए।’
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों को उस बैंक या एनबीएफसी का खुलासा ग्राहकों के सामने करना चाहिए, जिनके माध्यम से वे वादे करते हैं। रिजर्व बैंक की वेबसाइट में पंजीकृत एनबीएफसी का नाम और पता जाना जा सकता है और पोर्टल के माध्यम से इकाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

First Published - December 23, 2020 | 11:57 PM IST

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