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कोविड जांच किट के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट

Last Updated- December 12, 2022 | 2:46 AM IST

सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी के लिए विशेष रसायन (एपीआई)/ पदार्थों तथा कोविड जांच किट के विनिर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने 12 जुलाई को एक अधिसूचना में कहा कि कोविड जांच किट विनिर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट 30 सितंबर, 2021 तक रहेगी। वहीं एम्फोटेरेसिन बी के लिए विशेष रसायन /पदार्थों के लिए छूट 31 अगस्त तक के लिए होगी।
ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा कोविड संकट से निपटने के लिए सोच विचार कर दी गई छूट है। यह महामारी से निपटने के साथ घरेलू उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम है। शार्दूल अमरचंद मंगलदास ऐंड को-पार्टनर रजत बोस ने कहा, ‘इससे भारत में ऐसी वस्तुओं की लागत में और कमी आने की संभावना है। इससे यह आम आदमी के लिए और अधिक किफायती हो जाएगा।’ पिछले महीने, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम से संबंधित 18 उत्पादों की आपूर्ति के लिए कम दरों को अधिसूचित किया था। इसमें हैंड सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, परीक्षण किट, ऐंबुलेंस और थर्मामीटर आदि शामिल हैं। ये रियायती दरें 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी। इसके अलावा, कोविड -19 के इलाज में उपयोग टोसिलीजुमाब और ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया। साथ ही रेमडेसिविर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।   

First Published - July 13, 2021 | 11:43 PM IST

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