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एसएफआईओ को पूछताछ की अनुमति

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Last Updated- December 10, 2022 | 1:02 AM IST

हैदराबाद की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सत्यम संस्थापक रामलिंग राजू, उनके भाई और कंपनी के पूर्व सीईओ व एमडी रामा राजू और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास से पूछताछ करने की मंजूरी दे दी।
इस बीच राजू की जमानत याचिका पर छठे अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 18 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया। एसएफआईओ सत्यम के पूर्व अधिकारियों से अब शनिवार को पूछताछ करेगा।
अदालत ने एसएफआईओ को 7,800 करोड़ रुपये के इस घोटाले में प्राइस वाटरहाउस के भागीदार एस. गोपालकृष्णन और ताल्लुरी श्रीनिवास का भी बयान दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। एसएफआईओ इन दोनों से रविवार को पूछताछ करेगा।
अदालत में दायर एसएफआईओ की याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछताछ की मंजूरी दी। जांच दल अब चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में आरोपियों के बयान लेगा। 

मालूम हो कि राजू भाइयों को आंध्र प्रदेश पुलिस ने 9 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वाडलामणि को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ये सब तब से न्यायिक हिरासत में हैं।

एस. गोपालकृष्णन,ताल्लुरी श्रीनिवास का भी बयान दर्ज करने की मंजूरी

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First Published - February 13, 2009 | 11:56 PM IST

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