प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने ब्रोकिंग फर्म आईआईएफएल सिक्योरिटीज (IIFL Securities) को नए ग्राहक जोड़ने पर दो साल का प्रतिबंध लगाने वाले बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गत 19 जून को पारित अपने आदेश में आईआईएफएल सिक्योरिटीज (IIFL Securities) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड) पर ग्राहकों के पैसे के कथित दुरुपयोग के लिए दो साल तक नए ग्राहक लेने पर रोक लगा दी थी।
सेबी के इस आदेश के खिलाफ आईआईएफएल ने सैट में अपील की थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।
बुधवार को सैट की वेबसाइट पर अपलोड आदेश के मुताबिक इस मामले को अंतिम निपटान के लिए 23 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।
सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि आईआईएफएल ग्राहकों के कोष को अपने कोष से अलग रखने में नाकाम रहा। उसने सौदों के निपटान के लिए अपने पास मौजूद ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग किया था।
सेबी का यह आदेश अप्रैल 2011 से जनवरी 2017 के दौरान आईआईएफएल के बहीखाते का परीक्षण करने के बाद आया था।