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आरबीआई ने एविओम के खिलाफ दिवाला आवेदन दायर किया

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रिजर्व बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को नई दिल्ली स्थित कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है।

Last Updated- January 30, 2025 | 10:53 PM IST
RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की नयी दिल्ली पीठ के समक्ष आवेदन दायर किया है। आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि उसने सोमवार को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल को प्रशासनिक चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण भंग कर दिया। रिजर्व बैंक ने पंजाब नैशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को नई दिल्ली स्थित कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवाला और ऋण अक्षमता संहिता, 2016 के तहत आवेदन दायर किया गया है।

आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि उसने प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य- परितोष त्रिपाठी (पूर्व सीजीएम, भारतीय स्टेट बैंक), रजनीश शर्मा (पूर्व सीजीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा) और संजय गुप्ता (पूर्व एमडी और सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस) हैं।

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First Published - January 30, 2025 | 10:53 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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