सीजी पावर के प्रवर्तक मुरुगप्पा ग्रुप ने लेनदारों के बकाये के निपटान एवं ऋण पुनर्गठन के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टीआईआई ने 21 नवंबर 2020 को स्टॉक एक्सचेंज को उचित बाध्यकारी समझौतों के बारे में जानकारी दी। इसमें बकाये के निपटान एवं पुनर्गठन के लिए सीजी पावर और उसके लेनदारों के बीच 20 नवंबर 2020 हुए मास्टर इम्पलीमेंटेशन कम कम्प्रोमाइज सेटल्मेंट एग्रीमेंट भी शामिल है। टीआईआई ने बीएसई को सूचित किया है कि इस समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2019 के तहत सीजी पावर के बकाया दायित्व का समाधान 650 करोड़ रुपये की अग्रिम रकम के साथ पूरा हो गया है।
गैर-फंड आधारित सुविधाओं के लिए काउंटर गारंटी जमा कराए जाने के बाद ऋणदाताओं द्वारा सीजी पावर को इन सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसके तहत पांच साल की अवधि के लिए ऋणदाताओं को 200 करोड़ रुपये की कुल रकम के लिए बिना रेटिंग वाले, बिना रेहन वाले, गैर-सूचीबद्ध और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाएंगे। सीजी आउस की संपत्ति के एवज में सीजी पावर के बहीखाते पर 150 करोड़ रुपये के ऋण को मान्यता दी गई है।