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कॉल व डेटा संबंधी रिकॉर्ड अब 2 साल सुरक्षित रखना होगा

Last Updated- December 11, 2022 | 10:38 PM IST

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने उपभोक्ताओं के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल करने संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि सुरक्षा कारणों से 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी है। लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किए गए थे और 22 दिसंबर को इनका विस्तार अन्य प्रकार के टेलीकॉम परमिट तक कर दिया गया। डीओटी के सर्कुलर में कहा गया है कि लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकॉड/कॉल डिटेल रिकॉड/एक्सचेंज डिटेल रिकॉड आईपी डिटेल रिकॉर्ड के साथ-साथ नेटवर्क पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। इस तरह के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से कम से कम 2 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएं।  टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंटरनेट सेवा, ई-मेल, इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं के लॉगइन और लॉगआउट ब्यौरों समेत उपभोक्ताओं का इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है।    

 

 

First Published - December 24, 2021 | 9:06 PM IST

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