मोबाइल कनेक्शन जारी करने के बारे में दूरसंचार विभाग के कड़े नियम नौ नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे। इसमें प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेते समय आधी अधूरी सूचना देने के लिए दूरसंचार कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा।
नये नियमों के तहत सिम कार्ड बेचने वाले अधिकृत व्यक्ति को यह शपथ देनी होगी कि उसने आवेदक को देखा है और आवेदन फार्म की फोटो को मिला लिया है।
इसके अलावा उसे साथ जमा कराये जाने वाले पते तथा पहचान पत्र की प्रतियों को मूल दस्तावेजों से मिलाना होगा।
अगर कोई ग्राहक मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए जाली दस्तावेज जमा कराता है तो रिटेलर तथा फ्रेंचाइजी को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी।
जीएसएम उद्योग के संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, े हम इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहे हैं। े