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शेयरों की स्वचालित क्रय-विक्रय प्रणाली पर सेबी, केंद्र से जवाब तलब

PTI

- August,21 2012 7:43 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शेयर बाजारों में स्वचालित

इस याचिका में शेयर बाजारों में स्वचालित या एल्गोरिथम कारोबार को समाप्त करने की मांग की गई क्योंकि यह सुविधा छोटे निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

साफ्टवेयर से चलने वाली इस सुविधा की शुरआत बीएसई व एनएसई में 2005 में हुई थी। इसके तहत प्रति सेकंड लगभग 800 सौदे के किए जा सकते हैं।

न्यायाधीश राजीव शकधर ने सेबी व वित्तमंत्रालय के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक, बीएसई तथा एनएसई को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रणाली से छोटे निवेशकों को बड़े निवेशकों, एफआईआई की तुलना में नुकसान होता है।

मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होनी है।

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