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अन्य समाचार अदालत ने कलमाड़ी के लंदन ओलंपिक जाने पर रोक लगाई
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अदालत ने कलमाड़ी के लंदन ओलंपिक जाने पर रोक लगाई

PTI

- July,25 2012 8:33 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सुरेश कलमाड़ी के भारतीय ओलंपिक संघ

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला की पीठ ने अधिवक्ता रोहित मेहरा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, यह तथ्य है कि कलमाड़ी काफी समय तक भारतीय ओलंपिक संघ :आईओए: से जुड़े रहे हैं, ओलंपिक खेलों के दौरान उनकी मौजूदगी को संबंधित लोग भारत के प्रतिनिधित्व के रूप मंे देखेंगे और यह राष्ट्रहित के विपरीत होगा।

उन्होंने कहा, इसलिए हम उन्हें उद्घाटन समारोह मंे हिस्सा लेने की स्वीकृति नहीं दे सकते।

अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष कलमाड़ी 27 जुलाई तक भारत से बाहर नहीं जा सकते और जहां तक एथलेटिक्स महासंघों के अंतरराष्ट्री संघ :आईएएएफ: की परिषद मंे हिस्सा लेने का सवाल है तो इस पर फैसला विदेशी खेल संस्था को करना है।

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