पंजाब सरकार ने आज अपने कर्मचारियों को 31 जुलाई तक निश्चित रूप से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, सरकार ने पंजाब राज्य कर्मचारी आचार नियमावली के तहत समूह ए और बी के अधिकारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। ऐसा देखा गया है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जमा किया है, अतएव उन्हें यथाशीघ्र ऐसा करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि संपत्ति के ब्यौरे एक अप्रैल, 2012 से ही जमा करने थे और इन्हें 31 मई , 2012 तक भरने थे।