भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सत्यपाल मलिक ने यहां संवाददाताओं से कहा, नये मसौदा विधेयक के अनुसार सरकार को निजी उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहीत करने की इजाजत नहीं होगी तथा किसी भी अधिग्रहण के लिए कम से कम 80 फीसदी प्रभावित किसानों की मंजूरी अनिवार्य होगी।
मलिक ने कहा, यह किसानों के हित में होगा और उन्हें अच्छा सौदा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो कि किसानों केा संतोषजनक मुआवजा एवं उनका पुनर्वास हो।
उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में सरकार कम दाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहीत करती है और बहुत अधिक मूल्य पर उसे निजी उपभोक्ताओं को बेच देती है।