उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद
न्यायमूर्ति अलतमस कबीर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, हमारी दृष्टि में, एमसीआई अधिनियम की योजना और तथा परिषद द्वारा तैयार विनियमों के हिसाब से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि यह केंद्र सरकार ही है जिसे एमसीआई की सिफारिश पर किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान को मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।
पीठ ने कहा, मेडिकल कॉलेज.संस्थान को मान्यता प्रदान करने में भारतीय चिकित्सा परिषद की भूमिका महज सिफारिशकर्ता की है और परिषद को मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार केंद्र सरकार के पास है।