अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने अशोक विहार निवासी चमन को अपराध का दोषी ठहराते हुए 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
पीडि़ता ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 14 जनवरी 2011 की रात चमन, जो महिला से परिचित था, अशोक विहार स्थित उसके आवास में घुसा और उसके साथ बलात्कार किया।
पीडि़ता ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसकी हत्या कर देगा।
उसने अदालत से कहा कि मामला दर्ज किए जाने के बाद उसे हत्या की धमकी दी गई और आरोप वापस लेने के लिए चमन के परिवार ने दबाव डाला था।
भाषा