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DigiLocker में जारी DL के जरिए खोल सकते हैं NPS खाता

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Last Updated- December 11, 2022 | 1:32 PM IST

National Pension Scheme: अगर आप अपना नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) खाता खोलना या उसमें एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) Digilocker आपको ये सुविधा देता है। बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज​(CRAs) सब्सक्राइबर केंद्रित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर (DigiLocker) की पार्टनर संगठन हो गई है। 

यानी अब कोई भी व्यक्ति DigiLocker में जारी अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) की मदद से अपना NPS का खाता खोल या अपडेट कर सकता है। 

बता दें ति  पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर डिजी लॉकर के जरिए कई  सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें डीएल के जरिए खाता खुलवाना और पता अपडेट करवाना जैसी शुविधाएं शामिल है।

बता दें कि डिजिटल इंडिया (Digital India) के तहत DigiLocker भारत सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से मजबूत करना है और साथ ही पेंशनभोगी समाज में बदलना है।

जानिए कैसे खोल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से NPS अकाउंट

सबसे पहले आपको Protean CRA वेबसाइट enps.nsdl.com पर एनपीएस रजिस्‍ट्रेशन पेज ओपेन करना होगा। इसके बाद आपको डिजिलॉकर (DigiLocker) के तहत  अपने दस्‍तावेजों के साथ नया रजिस्‍ट्रेशन के ऑप्शन को चुनना होगा और फिर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को सेलेक्‍ट करना होगा।

अगले स्टेप में आवेदक को डिजिलॉकर की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको लॉगिन करना होगा।

इसके बाज NPS को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें। फिर आपको फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद आवेदन को पूरा करने के लिए पैन, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, योजना और नामांकन और अन्य डिटेल्स भी देनी होंगी।

ये सारे स्टेप्स पूरे होने के बाद आपका खाता ओपेन हो जाएगा और साथ ही आपको एनपीएस योगदान के लिए पेमेंट भी करना होगा। 

ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए कैसे करें एड्रेस चेंज

Step 1: सबसे पहले CRA की ऑफिशिल वेबसाइट पर NPS खाते में लॉग इन करें।
Step 2: अपनी पर्सनल डीटेल्स को अपडेट करें 
Step 3: इसके बाद आवेदक को एड्रेस डीटेल अपडेट करने वाला ऑप्शन का चयन करना होगा। 
Step 4: अगले स्टेप में डिजिलॉकर के जरिए दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
Step 5: आवेदक को डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा और साथ ही CRA के साथ दस्तावेजों को साझा करने के लिए अपनी सहमति भी देनी होगी।
Step 6: NPS को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और जमा करने की अनुमति दें।
Step 7: इन सभी स्टेप्स के पूरा होने के बाद ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार एड्रेस NPS खाते में अपडेट हो जाएगा।

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First Published - October 19, 2022 | 9:11 AM IST

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