आजम खान की गई विधायकी, हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 12:48 PM IST

हेट स्पीच के मामले में गुरुवार को तीन साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने अदालत के फैसले की प्रति मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता खारिज कर दी है। इससे पहले गुरुवार को रामपुर में एमपी -एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान एक जनसभा में आजम खान के द्वारा अमर्यादित व असंसदीय टिप्पणी करने संबंधी दर्ज मामले में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। रामपुर में अपने भाषण में आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ जहर उगला था। इस संबध में आजम खान के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी रहे आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने 153A के तहत हेट स्पीच का मामला दर्ज किया था।

आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद यह पहला मामला है जब पिता पुत्र दोनों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है। बीती विधानसभा में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी फर्जी आयु प्रमाणपत्र के आधार पर आयोग्य करार दिया गया था।

First Published : October 28, 2022 | 8:01 PM IST