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Luxembourg Business Visa के नाम पर करोड़ों की ठगी, कैसे शिकार हो जाते हैं लोग

लक्समबर्ग एम्बेसी ने साफ किया है कि वे किसी एजेंट के माध्यम से वीज़ा जारी नहीं करते और कोई ई-वीज़ा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

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सुरभि ग्लोरिया सिंह   
Last Updated- August 11, 2025 | 4:49 PM IST

गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने यूरोपीय देश लक्समबर्ग (Luxembourg) के फर्जी बिजनेस वीज़ा दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मुंबई निवासी तबरेज़ कश्मीरी और उनके तीन साथी — मयंक भारद्वाज, तेजेन्द्र उर्फ किशन गज्जर और मनीष पटेल को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी अहमदाबाद और गांधीनगर के रहने वाले हैं।

ATS को सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी वीज़ा दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। पूछताछ में मयंक भारद्वाज और किशन गज्जर ने कुबूल किया कि उन्होंने चार लोगों से ₹8 लाख से ₹12 लाख तक वसूले थे। मनीष पटेल क्लाइंट्स लाता था जबकि तबरेज़ वीज़ा “प्रोसेसिंग” का काम संभालता था।

ATS ने इन आरोपियों द्वारा जारी किए गए पांच वीज़ा की जांच के लिए उन्हें नई दिल्ली स्थित लक्समबर्ग एम्बेसी भेजा, जहां से पुष्टि हुई कि ये सभी वीज़ा फर्जी हैं। जांच में पता चला कि आरोपी अब तक 43 लोगों को ठग चुके थे और करीब ₹38.5 लाख की ठगी कर चुके थे।

लक्समबर्गएम्बेसी ने साफ किया है कि वे किसी एजेंट के माध्यम से वीज़ा जारी नहीं करते और कोई ई-वीज़ा सुविधा उपलब्ध नहीं है। सभी शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म वीज़ा केवल VFS Global के जरिए ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

लक्समबर्ग का बिजनेस वीज़ा एक शॉर्ट-स्टे शेंगेन वीज़ा (Type C) होता है, जो अधिकतम 90 दिनों के लिए मान्य होता है। यह वीज़ा गैर-ईयू नागरिकों, जैसे कि भारतीयों के लिए होता है, जो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस डील्स या इन-हाउस सर्विसेज देने के लिए यात्रा करना चाहते हैं।

वीज़ा शुल्क:

  • वयस्कों के लिए €90 (लगभग ₹7,500)
  • 6–12 वर्ष के बच्चों के लिए ₹3,500
  • 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं
  • इसके अलावा ₹2,112 की सेवा शुल्क और वैकल्पिक सुविधाओं जैसे कूरियर, SMS अलर्ट, प्रीमियम लाउंज आदि का अतिरिक्त शुल्क

वीजा के लिए लगनेवाले कागजात: 

  • भरा हुआ और साइन किया हुआ वीज़ा फॉर्म
  • दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
  • मान्य पासपोर्ट (अंतिम 10 वर्षों में जारी हुआ हो और यात्रा समाप्ति के बाद 3 महीने तक वैध हो)
  • फ्लाइट और होटल बुकिंग
  • बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सरशिप लेटर
  • बिजनेस इनविटेशन लेटर
  • ट्रैवल इंश्योरेंस (कम से कम €30,000 का कवरेज)

वीएफएस ग्लोबल केंद्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ये केंद्र अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे सहित कई शहरों में हैं। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारक सीधे नई दिल्ली स्थित लक्सरबर्ग एम्बेसी में आवेदन कर सकते हैं।

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किंग स्टब एंड कसीवा लॉ फर्म की पार्टनर दीपिका कुमारी के मुताबिक, केवल वे एजेंट जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत Emigration Act, 1983 के अनुसार रजिस्टर्ड हैं, उन्हें विदेश प्लेसमेंट सेवाएं देने का अधिकार है।

फर्जी वीज़ा घोटाले जैसी धोखाधड़ी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316 (धोखाधड़ी), 359 और 360 (मानव तस्करी) के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

MEA के eMigrate पोर्टल पर जाकर वैध एजेंट की सूची देखी जा सकती है:

  1. वेबसाइट खोलें: www.emigrate.gov.in
  2. ‘Recruiting Agents’ टैब पर क्लिक करें
  3. ‘List of Active RA’ से अधिकृत एजेंट की सूची देखें
First Published : August 11, 2025 | 4:39 PM IST