facebookmetapixel
Advertisement
तेल बाजार में भूचाल: ब्रेंट क्रूड $125 के पार, ईरान-अमेरिका तनाव से बढ़ी चिंताGold, Silver Price Today: सोने-चांदी के वायदा भाव में तेजी, MCX पर बढ़त के साथ कारोबारDollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, ₹95.20 तक फिसला; तेल कीमतों से दबावनिष्क्रिय EPF खातों के लिए नया पोर्टल जल्द, आधार से पुराने अकाउंट तक आसान पहुंचरेयर अर्थ गलियारे को मिली गति, आंध्र प्रदेश ने बनाया व्यापक खाकाछत्तीसगढ़ ने शहरी गैस नीति 2026 को दी मंजूरी, पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की पहुंच बढ़ाने पर जोरकपास आयात शुल्क घटाने पर सरकार और उद्योग में मतभेद, किसानों पर असर को लेकर बढ़ी चिंताQ4 Results: फेडरल बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा, आईओबी की मजबूत बढ़त; फिनो पेमेंट्स बैंक की कमाई में बड़ी गिरावटआरबीआई के नए नियम लागू, शहरी सहकारी बैंकों के लिए असुरक्षित ऋण सीमा और कर्ज मानदंड सख्तएआई को बढ़ावा देने के बीच हजारों कर्मियों की छंटनी करेगी कॉग्निजेंट

अदालत ने 2000 रुपये के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ठुकराई

Advertisement
Last Updated- May 29, 2023 | 1:44 PM IST
दो हजार के 97.87 प्रतिशत नोट वापस आए, 7,581 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास, 97.87 percent of Rs 2,000 notes returned, notes worth Rs 7,581 crore still with people

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज किया।

याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बिनी पर्ची भरे और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि बड़ी मात्रा में ये नोट या तो किसी व्यक्ति की तिजोरी में पहुंच गए हैं, या ‘अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों के पास हैं।’

याचिका में कहा गया कि उक्त अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। RBI ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कार्रवाई है।

Advertisement
First Published - May 29, 2023 | 1:44 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement