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RBI ने TalkCharge को प्रीपेड पेमेंट कार्ड की राशि ग्राहकों को लौटाने का दिया निर्देश

रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को कंपनी से मिले कैशबैक पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसने टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज को सिर्फ वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि लौटाने का निर्देश दिया है।

Last Updated- April 25, 2024 | 9:12 PM IST
RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति के बगैर प्रीपेड भुगतान उत्पाद (PPI) जारी करने वाली कंपनी टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (TalkCharge Technologies Pvt Ltd) को ग्राहकों के वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि वापस करने का निर्देश दिया है।

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक बयान में लोगों को वेबसाइट/एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते समय और इस तरह की किसी भी अनधिकृत इकाई को अपना पैसा देते समय अत्यधिक सावधानी बरतने को लेकर आगाह भी किया।

उसने कहा कि लोगों को कहीं भी पैसे देने के पहले यह संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि संबंधित वेबसाइट/एप्लिकेशन या इकाई अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अधिकृत है।

रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया था कि गुरुग्राम स्थित टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत जरूरी मंजूरी लिए बगैर ही अपनी वेबसाइट और ‘टॉकचार्ज’ ऐप के जरिये पीपीआई जारी कर रही है।

केंद्रीय बैंक ने दो अप्रैल को जारी आदेश में कंपनी को प्रीपेड भुगतान उत्पाद या वॉलेट जारी करने और संचालन रोकने के साथ ही 15 दिनों के भीतर वॉलेट में रखी राशि वापस करने को कहा था।

लेकिन कंपनी के अनुरोध पर राशि वापसी की समय सीमा को बढ़ाकर 17 मई, 2024 कर दिया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को कंपनी से मिले कैशबैक पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसने टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज को सिर्फ वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि लौटाने का निर्देश दिया है।

First Published - April 25, 2024 | 9:12 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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