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केबल शुल्क 260 रु. से ज्यादा नहीं

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 12:16 AM IST

अब आपका केबल ऑपरेटर आपसे 260 रुपये महीने से ज्यादा का शुल्क नहीं वसूल सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने उन इलाकों में केबल शुल्क 132 से 260 रुपये के बीच रखने के लिए कहा, जहां कैस लागू नहीं है।
प्रसारक केबल शुल्क में अब 7 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते।

First Published : April 14, 2009 | 2:41 PM IST