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कैडबरी को मिला ‘जेम्स’

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Last Updated- December 11, 2022 | 5:14 PM IST

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दो दशकों तक जूझने के बाद दिल्ली उच्च न्यालय ने कैडबरी को राहत प्रदान की है और भारतीय कंपनी को ऐसे उत्पाद बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है जो कैडबरी जेम्स की तरह हैं।
न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने मंगलवार को भारतीय कंपनी से कहा कि वह ब्रिटिश चॉकलेट निर्माता कंपनी कैडबरी को कैडबरी जेम्स ट्रेडमार्क उल्लंघन की वजह से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे 16 लाख रुपये चुकाए। कैडबरी (अब मोंडलीज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड) ने भारतीय कंपनी नीरज फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और कहा था कि उसने उसके उत्पादों को ‘जेम्स बॉन्ड’ नाम से बेचा था। अदालत ने कहा कि उत्पाद का पर्पल पैकेट बैकग्राउंड में कई रंग के बटन के साथ कैडबरी जेम्स के जैसा था। उसने शुरू में एक प्रचार विज्ञापन जारी किया था, जिसमें उत्पाद पर ‘जेम्स बॉन्ड’ कैरेक्टर का इस्तेमाल करते दिखाया था।

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First Published - July 28, 2022 | 1:14 AM IST

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