facebookmetapixel
Advertisement
AI से बदलेगा आईटी बिजनेस मॉडल, Infosys का फोकस मार्जिन, बड़े सौदे और कम पूंजीगत खर्च परछोटी एनबीएफसी को पंजीकरण से सशर्त छूट, ₹1,000 करोड़ से कम एसेट वाली कंपनियों को राहतभारत बना iPhone एक्सपोर्ट हब, FY26 में निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचावित्त मंत्रालय की चेतावनी: अल्पकालिक वृद्धि से बचें, दीर्घकालिक स्थिरता और सुधारों पर भारत को देना होगा जोरमजबूत वृ​द्धि, मार्जिन से वरुण बेवरिजेस की बढ़ेगी मिठास, ब्रोकरेज ने बढ़ाए आय अनुमानभारत में शेयर बायबैक की वापसी, टैक्स बदलाव और कमजोर बाजार ने बढ़ाया कंपनियों का आकर्षणस्वामित्व बदलने के बाद इन्वेस्को ने तय किया विस्तार का खाका, 90 शहरों तक पहुंच बढ़ाने की योजनारुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला, कच्चे तेल की उछाल और विदेशी निकासी से दबाव बढ़ाबेहतर नतीजों की उम्मीद में चढ़े बाजार, सेंसेक्स 610 अंक उछला; निफ्टी में 182 अंक का इजाफाचुनौतियों के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों पर बरकरार है उत्साह: बेन पॉवेल

wheat stock limit: गेहूं की महंगाई थामने लगी स्टॉक लिमिट

Advertisement

अधिसूचना में कहा गया है कि सभी राज्यों में 31 मार्च, 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी।

Last Updated- June 12, 2023 | 8:37 PM IST
Government will sell 30 lakh tonnes of wheat

केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा…..स्टॉक लिमिट लगा दी है। केन्द्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी राज्यों में 31 मार्च, 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी।

थोक कारोबारियों के लिए 3000 टन व खुदरा के लिए 10 टन स्टॉक लिमिट

अधिसूचना के मुताबिक थोक कारोबारियों के लिए 3,000 टन गेहूं की स्टॉक सीमा तय की गई है। प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन और बडी रिटेल चेन के लिए प्रति आउटलेट 10 टन और उनके सभी डिपो पर कुल 3,000 टन सीमा तय की गई है।

प्रोसेसर्स के लिए स्थापित क्षमता का 75 फीसदी या साल 2023-24 के बाकी माह में प्रति माह की क्षमता को साल की बकाया अवधि से गुणा करने के बाद जो भी कम हो वह सीमा तय की गई है। इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर कारोबारियों को नियमित रूप से स्टॉक की जानकारी देनी होगी। सभी संबंधित इकाइयों को 30 दिन के भीतर स्टॉक को उनके लिए निर्धारित सीमा तक लाना होगा।

Advertisement
First Published - June 12, 2023 | 8:36 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement