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अब सभी पान मसाला पैक पर छापना होगा रिटेल सेल प्राइस, 1 फरवरी 2026 से लागू होगा नया नियम

केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने एक फरवरी 2026 से किया अनिवार्य, पहले 10 ग्राम या इससे कम वजन के पान मसाला पैक को दी गई थी छूट

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रामवीर सिंह गुर्जर   
Last Updated- December 03, 2025 | 7:09 PM IST

केंद्र सरकार ने अब सभी पान मसाला पैक के लिए खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले छोटे पैक वाले पान मसाला पैक के लिए आरएसपी से छूट मिली हुई थी। सभी पान मसाला पैक के लिए आरएसपी अनिवार्य करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) सेकंड (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब हर आकार और वजन के पान मसाला पैक पर आरएसपी और 2011 के नियमों में निर्धारित सभी अनिवार्य विवरण छापना अनिवार्य होगा।

आरएसपी कब से होगा लागू?

उपभोक्ता मामले व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है कि सभी पान मसाला पर आरएसपी अनिवार्य रूप से छापना एक फरवरी 2026 से लागू होगा। इस तारीख से पान मसाला के सभी निर्माता, पैकर और आयातकों को पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। पहले 10 ग्राम या उससे कम के छोटे पैक को आरएसपी से छूट दी गई थी, अब इन पैक पर भी आरएसपी छापना होगा। सभी पान मसाला पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के तहत जरूरी हर घोषणा दिखानी होगी। इन बदलाव से उपभोक्ताओं के हित मजबूत होंगे और उपभोक्ताओं को भ्रामक मूल्य से राहत मिलेगी।

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सरकार को क्या होगा आरएसपी अनिवार्य करने से फायदा

सरकार का मानना है कि सभी पान मसाला के लिए आरएसपी अनिवार्य करने से कर अनुपालन और राजस्व वसूली में मदद मिल सकती है। आरएसपी अनिवार्य करने का नियम जीएसटी अनुपालन और राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम है। सभी पैक व साइज़, जिसमें सबसे छोटी यूनिट भी शामिल हैं, पर सही कर निर्धारण और राजस्व वसूली हो सकेगी।

First Published : December 3, 2025 | 7:03 PM IST