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अन्य समाचार सेबी ने केवेलियर सिक्युरिटीज पर 37 लाख का जुर्माना लगाया
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सेबी ने केवेलियर सिक्युरिटीज पर 37 लाख का जुर्माना लगाया

PTI

- September,03 2012 9:23 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

सेबी नियमों के मुताबिक किसी भी अधिग्रहण करने वाले का किसी कंपनी में 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का मताधिकार नहीं हो सकता जब तक कि वह खरीदारी के बारे में सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

सेबी ने रितेश प्रापर्टीज के प्रबंध निदेशक पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी के बारे में भ्रामक सूचना देकर और उसकी नकारात्मक सूचनाओं को दबाने का प्रयास करने पर लगाया गया है।

नियामक ने यह आदेश रितेश प्रापर्टीज एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में हुये सौदों की जांच के बाद जारी किया है। यह जांच 14 जुलाई 2006 से लेकर 20 मई 2008 के बीच कंपनी के शेयरों में हुये सौदों में की गई।

भाषा

नननन

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