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अलग पंजीकृत इंट्रा फर्म सेवा पर जीएसटी

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इंदिवजल धस्माना
Last Updated- April 19, 2023 | 10:39 AM IST

तमिलनाडु के अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि इंट्रा फर्म सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा, अगर दोनों फर्मों का अलग अलग पंजीकरण है।

ऐसी स्थिति में अगर शाखा कार्यालय अपने मुख्यालय को सेवाएं देता है या इसके उलट मुख्यालय के कर्मचारी शाखा कार्यालय को सेवाएं देते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसी स्थिति में भी जीएसटी लगेगा, अगर कर्मचारी पूरी कंपनी के लिए नियुक्त किया गया है। सामान्यतया अलग अलग राज्यों में होने पर दो कार्यालयों का अलग पंजीकरण होता है।

केपीएमजी में अप्रत्यक्ष कर के राष्ट्रीय प्रमुख अभिषेक जैन ने कहा कि इस तरह की सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि इस नियम ने याचिकाओं का दरवाजा खोल दिया है। एएआर ने प्रोफीसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।

First Published : April 19, 2023 | 10:38 AM IST