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पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना जल्द

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 3:53 PM IST

टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की जान लेने वाले सड़क हादसे की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि केंद्र सरकार कार में सवार सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करेगी। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा चाहे वे आगे बैठे हों या पीछे।
गडकरी बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा नई दिल्ली में आज आयोजित कार्यक्रम ‘इंडिया@75 – पास्ट, प्रेजेंट ऐंड फ्यूचर’ में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पीछे की सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य करने वाली अधिसूचना दो-तीन दिन में ही जारी कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा, ‘सड़क सुरक्षा ही इकलौता क्षेत्र है, जहां भरसक कोशिश करने के बाद भी मैं कामयाब नहीं हो सका।’ हालांकि गडकरी ने यह नहीं बताया कि पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा मगर उन्होंने कहा कि हर श्रेणी की कार में सभी यात्रियों के लिए एयरबैग की ही तरह सीट बेल्ट भी अनिवार्य कर दी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में बहुत आगे है। 2021 में देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 1.5 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थीं। 
गडकरी ने कहा कि राजमार्गों पर टोल से सालाना 40,000 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिन्हें 2024 तक 1.4 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। केंद्र 1.4 लाख किलोमीटर के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने के लिए पूरे जोर से जुटा है।
 

First Published : September 6, 2022 | 9:57 PM IST